नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने सोमवार को मोटर वाहन संशोधन विधेयक को मंजूरी दी. जिसमें ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माने का प्रावधान है. एंबुलेंस आदि आपातकालीन वाहनों को रास्ता न देने, अयोग्य ठहराए जाने के बावजूद गाड़ी चलाने पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगेगा. ओला, उबर जैसे समूहों की ओर से ड्राइविंग लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करने पर एक लाख रुपये का भारी भरकम अर्थदंड झेलना पड़ेगा. अधिक रफ्तार से गाड़ी चलाने पर अब एक हजार रुपये की जगह दो हजार रुपये चुकाने पड़ सकते हैं.
सड़क पर लोग संभलकर चलें, इसके लिए बिल में कठोर प्रावधान किए गए हैं. बिल मे प्रस्तावित नए नियमों के मुताबिक, बिना इंश्योरेंस के ड्राइविंग पर दो हजार रुपये, बिना हेलमेट के गाड़ी चलाने पर एक हजार रुपये जुर्माना और तीन महीने के लिए लाइसेंस निलंबित हो सकता है.
नाबालिग से वाहन चलवाने पर मां-बाप को होगी कैद
मोदी सरकार की ओर से पास किए मोटर व्हीकल बिल में नाबालिग के वाहन चलाने पर सख्ती दिखाई गई है. नाबालिग से वाहन चलवाने पर अभिभावकों की गाड़ी का न केवल रजिस्ट्रेशन रद्द होगा, बल्कि दोषी साबित होने पर 25 हजार रुपये जुर्माना और तीन साल की कैद होगी. अब अथॉरिटीज के आदेशों का उल्लंघन करने पर पांच सौ रुपये की जगह दो हजार रुपये का जुर्माना लगेगा. बिना लाइसेंस के वाहन चलाने पर पांच हजार रुपये जुर्माना लगाने का प्रस्ताव है.इसी तरह, खतरनाक तरीके से ड्राइविंग के लिए भी जुर्माने की राशि बढ़ाकर अब एक हजार रुपये कर दी गई है. जबकि शराब पीकर गाड़ी चलाने पर दस हजार रुपये का मोटा जुर्माना लगेगा. ओवरलोडिंग पर 20 हजार जुर्माने की व्यवस्था है. अगर आप सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं तो एक हजार रुपये जुर्माना लगेगा. हेलमेट न पहनने पर भी एक हजार जुर्माना लगेगा और तीन महीने के लिए लाइसेंस निलंबित हो सकता है.