नई दिल्ली। इनकम टैक्स विभाग ने जब से नया पोर्टल लॉन्च किया है, समस्याएं खत्म होती नहीं दिख रहीं. अब एक नई समस्या यह आ रही है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों का लेट पेमेंट पेनाल्टी कट जा रहा है, जबकि रिटर्न की लास्ट डेट बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी गई है.
कितना लेट पेमेंट फीस लग रहा
आयकर की धारा 234F के मुताबिक यदि कोई टैक्सपेयर 31 जुलाई की लास्ट डेट के बाद और 31 दिसंबर तक रिटर्न दाखिल करता है तो उस पर अधिकतम 5 हजार रुपये का फाइन लगाया जा सकता है. दिसंबर के बाद यह सीमा अधिकतम 10 हजार रुपये हो जाती है.
सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट तो बढ़ा दी है, लेकिन आयकर विभाग की वेबसाइट में यह जानकारी अपडेट नहीं है. इसकी वजह से टैक्सपेयर्स को काफी परेशानी हो रही है. हालांकि इसे लेकर टैक्सपेयर्स को घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि आयकर विभाग इसका कोई न कोई समाधान निकालेगा और पैसा वापस किया जा सकता है.
क्या कहते हैं एक्सपर्ट
सेबी में रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर जितेंद्र सोलंकी ने आजतक-इंडिया टुडे से कहा, ‘जो पेनाल्टी लिया जा रहा है वह तकनीकी खामियों की वजह से हो सकता है. इनकम टैक्स वेबसाइट को मैनेज कर रही कंपनी पहले ही ऐसी खामियों को स्वीकार कर चुकी है. सीबीडीटी ने जब आईटीआर फाइलिंग की डेट बढ़ा दी है तो पेनाल्टी नहीं ली जानी चाहिए.’